ताजमहल के 22 दरवाजों के मामले में दायर याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि याचिका में किए जा रहे दावे गलत हैं। याचिका में कमरों में संभावित रूप से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ति होने की बात कही गई थी। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये कमरे स्थाई रूप से बंद नहीं हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पहला ये कमरे ‘स्थाई तौर पर बंद नहीं हैं’ और इन्हें हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए खोला गया था। साथ ही इतने सालों में हुई रिकॉर्ड्स की जांच में ‘मूर्तियों के होने की बात सामने नहीं आई है।’