वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर गुरुवार की दोपहर 2 बजे के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना है. ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग सहित तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया तो अदालत परिसर में खूब गहमागहमी नजर आई. अदालत ने फैसले में कहा है कि कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी.
शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई
वहीं वीडियो रिकार्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट प्रेषित करने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें. कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए. कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी. सुबह 9 से 12 तक सर्वे किया जाएगा. बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.