RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने राहत देते हुए कार्ड टोकनाइजेशन, के नियम को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। RBI के इस फैसले के बाद अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और को-ब्रांडेड कार्ड, कार्ड के लिए बनाए गए नए नियम 1 जुलाई के बजाए 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित प्रावधानों का पालन करने की समय सीमा को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है, आपकों बता दें, जिसमें ग्राहकों की सहमति के बिना कार्ड को सक्रिय करना भी शामिल है। 1 जुलाई से `क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और कांडक्ट डायरेक्शंस, 2022` पर मास्टर निर्देश लागू करना था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।
इस फैसले के बाद अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और को-ब्रांडेड कार्ड कार्ड के लिए बनाए गए नए नियम 1 जुलाई के बजाए 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। दरसल बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से इसके लिए और वक्त मांगा गया था। जिसके बाद अब ये नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। हालांकि बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई से 6 महीने का वक्त मांगा था , लेकिन रिजर्व बैंक ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल इस नियम को लागू करने से तीन महीने के लिए रोक दिया है।
इन नियमो के अनुसार अगर एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कंपनी उसे अपने आप चालू नहीं कर सकती है, बल्कि उसे उसे चालू करने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी। वहीं कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बिना ग्राहकों से मंजूरी के क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ा सकते हैं।