ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को 12 बजे सुनवाई हुई. ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है. जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें.
यह याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की है. वो अयोध्या के बहरामऊ के रहने वाले हैं. उन्होंने डेंटल साइंस की पढ़ाई की है और भाजपा की अयोध्या ज़िला समिति के सदस्य हैं. हालांकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने यह याचिका ख़ुद दाख़िल की है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है.
उन्होंने बताया कि 2019 में पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी थी कि क्या इन कमरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बंद किया गया. इसके जवाब में विभाग ने उन्हें बताया कि इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ़ सुरक्षा का मसला है. वहीं उनका कहना है कि बाद में पुरातत्व विभाग ने उनको इस मसले पर जवाब देना बंद कर दिया, जिसके चलते उन्होंने ऐसी याचिका दाख़िल की.