मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद के तूल पकड़ने के बाद माहौल गर्माता जा रहा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने राणा दंपति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया था. दोनों FIR के खिलाफ नवनीत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया था. हालांकि उनके खिलाफ खार थाने में दर्ज हुई दूसरी FIR को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर उन्हें राहत दे दी है. इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
महाराष्ट्र : सांसद नवनीत राणा की याचिका हाई कोर्ट से खारिज, लगी फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट से झटके के बाद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.
previous post